Monday, October 19th, 2026

बजट 2021: इनकम टैक्स स्लैबमें नहीं हुआ कोई बदलाव 

नई दिल्ली। 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर कोई खास घोषणा नहीं की। सरकार ने केवल वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी, जबकि नौकरीपेशा एक बार फिर से खाली हाथ रह गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि 75 साल से ऊपर के सीनियर सीटिजन को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा । बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि अगर सिर्फ पेंशन ही कमाई का जरिया है तो भी उन्हें टैक्ट में राहत मिलेगी। जहां वरिष्ठ नगरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न में राहत मिली तो वहीं नौकरीपेशा लोगों को एक बार फिर से खाली हाथ रहना पड़ा। देश के टैक्सपयर्स के लिए सरकार ने बजट में कोई घोषणा नहीं की, न ही इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया।

 टैक्सपेयर्स को कोई राहत नहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से नौकरीपेशा लोगों को कोई खुशखबरी नहीं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  ने देश के करदाताओं को कोई राहत नहीं दी। इनकम टैक्स भरने वालों को मोदी सरकार के इस बजट में कोई राहत नहीं मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में इस बार कोई भी बदलाव नहीं किया। यानी एक बार फिर से मध्यम वर्गीय लोगों के हाथों में निराशा लगी है। उन्हें पहले की तरह ही टैक्स नियमों का पालन करना होगा। बढ़ी करदाताओं की संख्या वित्त मंत्री ने अपन बजट भाषण के दौरान कहा कि देश में करदाताओं की संख्या बढ़ी है। 

साल 2014 में 3.31 करोड़ इनकम टैक्सपेयर्स थे। अब उनकी संख्या बढ़कर 6.48 करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए से अधिक की आय को छिपाने के गंभीर कर अपराधों को 10 साल बाद फिर से खोला जा सकता है। हालांकि 75 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटिजन को मोदी सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने न भरने की राहत दी है। 3 साल से पुराने टैक्स के पेंडिंग मामले नहीं खोले जाएंगे वित्त मंत्री ने MSME सेक्टर को टैक्स में राहत देते हुए उन्हें 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं देने की छूट दी। वहीं ये भी कह कि REITs, InViTs के डिविडेंट पर टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री न NRIs को इनकम टैक्स में ऑडिट से छूट मिलेगी। मोदी सरकार ने अपने बजट में कहा कि 3 साल से ज्यादा लंबित विवाद के मामले भी नहीं खोले जाएंगे। सरकार ने स्टार्ट अप( MSME) को टैक्स देने में मिली शुरुआती छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दी। अब उन्हें 31 मार्च, 2022 तक टैक्स नहीं देना होगा।
 

 

#बजट 2021

Source : Agency

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